ट्रेन में एक्‍स्‍ट्रा सामान ले जाने पर लगता है डेढ़ गुना चार्ज, जानिए नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Mar, 2019 06:04 PM

it takes one and a half times to carry extra luggage in the train

ट्रेन में यात्रियों को सामान संबंधित नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों के तहत हर यात्री को कुछ तय सीमा में सामान मुफ्त में ले जाने की छूट होती है। वहीं अगर अतिरिक्त सामान वे जाना हो तो उसके लिए लगेज चार्ज चुकाना पड़ता है।

बिजनेस डेस्कः ट्रेन में यात्रियों को सामान संबंधित नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों के तहत हर यात्री को कुछ तय सीमा में सामान मुफ्त में ले जाने की छूट होती है। वहीं अगर अतिरिक्त सामान वे जाना हो तो उसके लिए लगेज चार्ज चुकाना पड़ता है। भारतीय रेल की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक, यात्रियों को एक्ट्रा सामान बुक कराकर ब्रेक वैन से ले जाना पड़ता है। उनसे इसके लिए डेढ़ गुना लगेज चार्ज वसूला जाता है।

हालांकि, रेलगाड़ी फ्री में सामान ले जाने की सीमा ट्रेन की बोगियों के प्रकार पर निर्भर करती है। यह विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अलग-अलग होती है। चार्ट में समझें कि ट्रेन में आखिर कितना लगेज मुफ्त में और पैसे चुका कर ले जाया जा सकता है।

Class Free Allowance Marginal Allowance Maximum quantity permitted (including free allowance)
AC first class  70kgs 15kgs 150kgs
AC 2-tier sleeper/first class 50kgs 10kgs 100kgs
AC 3-tier sleeper /ac chair car 40kgs 10kgs 40kgs
sleeper class 40kgs 10kgs 80kgs
second class 35kgs  10kgs 70kgs

 

  • 100 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर x 25 सेंटीमीटर (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) के ट्रंक्स, सूटकेस और बॉक्स (बाहर से) को बोगियों में निजी लगेज के रूप में ले जाने की मंजूरी होगी। भारतीय रेल के अनुसार, अगर ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स का आकार बताए गए साइज से अधिक होगा, तब उन्हें बुक कराना होगा और वे ट्रेन के ब्रेक वैन के जरिए ले जाए जाएंगे।
  • हालांकि, एसी 3 टियर और एसी चेयर कार बोगी में अधिकतम 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी आकार के ट्रंक और सूटकेस ले जाए जा सकते हैं। 
  • बड़े आकार वाले लगेज को सिर्फ ब्रेक वैन से ही ले जाया जाएगा। लगेज के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपए है। पैसेंजर ट्रेनों के ब्रेक वैन में यात्रियों के लगेज ले जाने पर कोई रोक नहीं है।
  • रेलवे के मुताबिक, पांच साल या उससे अधिक और 12 साल से कम के बच्चों को तय सीमा का आधा लगेज ले जाने की छूट होती है। यह लगेज 50 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। 
     

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