जीरी की फसल हो गई खराब, बीज कम्पनी को देना होगा 21,000 रुपए हर्जाना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 May, 2019 11:17 AM

jairi crop is poor seeds will be given to the company rs 21 000 damages

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने बीज कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि कम्पनी उपभोक्ता गांव गिरदारपुरा तहसील थानेसर निवासी मग्गर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह को 45 दिनों के भीतर 21,000 रुपए अदा करे।

कुरुक्षेत्रः जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने बीज कम्पनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि कम्पनी उपभोक्ता गांव गिरदारपुरा तहसील थानेसर निवासी मग्गर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह को 45 दिनों के भीतर 21,000 रुपए अदा करे। 

मग्गर सिंह ने 14 मई, 2016 को भारत फर्टीलाइजर लाडवा से जीरी के बीज के 3 बैग खरीदे जिसके लिए दुकानदार को 1,500 रुपए अदा किए। उपभोक्ता के अनुसार हालांकि खेत को 3 बार अच्छी तरह से जोता था तथा उसके बाद उसमें जीरी का बीज बोया था। खेत में डी.ए.पी. खाद भी डाली थी। कुछ दिनों बाद देखा कि खेत में कुछ पौधे लम्बे रहे तथा कुछ छोटे रह गए क्योंकि बीज में मिक्स क्वालिटी थी।
 
उसने इसकी शिकायत दुकानदार को की मगर उसने कोई परवाह नहीं की। उसके बाद कृषि विभाग के डी.डी.ए. के नाम शिकायत भेजी जिन्होंने मौके पर निरीक्षण किया और रिपोर्ट में पाया कि केवल 78 प्रतिशत बीज सही था। शिकायतकर्त्ता ने कम्पनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कर दिया। 

उपभोक्ता फोरम का फैसला
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की अध्यक्ष नीलम कश्यप, सदस्य सुनील मोहन त्रिखा तथा सदस्य नीलम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि कम्पनी 45 दिनों के भीतर 16,000 रुपए मुआवजा तथा मानसिक उत्पीडऩ की एवज में 5,000 रुपए अदा करे, अन्यथा 9 प्रतिशत सलाना ब्याज भी अदा करना होगा।

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