Edited By jyoti choudhary,Updated: 23 Jul, 2018 02:50 PM
आईएनएक्स मीडिया से जुड़े रिश्वत केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कार्ति की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है।
नई दिल्लीः एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आज राहत मिली है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री कोर्ट में आज जमानत याचिका दायर की थी। जिसके बाद पी. चिदंबरम को 7 अगस्त तक पटियाला कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को व्यवसाय के उद्देश्य से 23 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अमेरिका, फ्रांस और लंदन जाने की इजाजत दे दी है।
बता दें कि इस मामले में कार्ति के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें कुछ रिटायर्ड और सेवारत सरकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सीबीआइ की इस चार्जशीट पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 31 जुलाई को संज्ञान लेगी।
गौरतलब है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर पद के दुरुपयोग का आरोप है। उन पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। हालांकि, इस केस में चिदंबरम से कई बार पूछताछ हो चुकी है। चिंदबरम हर बार कहते हैं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया।
ये है आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2017 में में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर आईएनएक्स मीडिया को लिमिट से ज्यादा विदेशी निवेश हासिल कराने के लिए मदद करने का आरोप है। यह 305 करोड़ के विदेशी निवेश का मामला था और जब इस निवेश को मंजूरी मिली, तब पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। कार्ति चिदंबरम पर ये डील कराने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय इस केस में कार्ति चिदंबरम और पी. चिदंबरम के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुका। जिसके बाद इसी साल सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रिमांड पर कार्ति चिदंबरम से लंबी पूछताछ की थी।