NCLAT ने टाटा से पूछा: क्या वह भूषण स्टील के बकाया चुकाएगी?

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 May, 2018 04:22 PM

nclat asks tata steel if it will pay dues of bhushan steel

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज टाटा स्टील से पूछा कि क्या वह भूषण स्टील के आयकर व जी.एस.टी. जैसे सांविधिक बकायों का भुगतान करेगी।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने आज टाटा स्टील से पूछा कि क्या वह भूषण स्टील के आयकर व जी.एस.टी. जैसे सांविधिक बकायों का भुगतान करेगी। टाटा स्टील ने ऋण शोधन प्रक्रिया के तहत इसी महीने भूषण स्टील को खरीदा है।

भूषण स्टील के संस्थापक सिंघल परिवार तथा फर्म के परिचालन कर्जदाता लार्सन एंड टुब्रो ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की है। इस पर एनसीएलएटी ने कपंनी के सांविधिक बकायों पर टाटा स्टील से बयान दाखिल करने को कहा।

3 जुलाई को होगी सुनवाई 
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके साथ ही समाधान पेशेवर (आरपी) से कहा है कि वह बताए कि सभी परिचालनगत कर्जदाताओं को पेश किए गए 532 करोड़ रुपए में से लार्सन एंड टुब्रो को कितनी राशि मिलगी। इस मामले पर आगे 3 जुलाई को सुनवाई होगी। भूषण स्टील पर विभिन्न बैंकों का 56,000 करोड़ रुपए का बकाया है। यह कंपनी उन 12 बड़े कर्ज चूककर्ताओं में शामिल है जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ऋणशोधन प्रक्रिया के लिए चिन्हित किया। 

टाटा स्टील ने 35,200 करोड़ रुपए की नकद पेशकश में भूषण स्टील का अधिग्रहण किया। कंपनी अगले 12 माह के दौरान ऋणदाताओं को 1,200 करोड़ रुपए का और भुगतान करेगी जबकि शेष ऋण को इक्विटी में परिर्वितत करेगी। प्रक्रिया पूरी होने पर टाटा स्टील की कंपनी में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। बैंकों की 12.27 प्रतिशत और सिंघल परिवार के पास 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बचेगी जबकि शेष 10 प्रतिशत सार्वजनिक होल्डिंग होगी।  

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