Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 Jan, 2018 10:23 AM
बजट से पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले दिनों माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद ने पुराने वाहनों, कन्फेक्शनरी और बायोडीजल सहित 29 वस्तुओं और 53 सर्विसेज पर कर की दर घटाने का फैसला किया। टैक्स की नई दरें आज यीनि 25...
नई दिल्लीः बजट से पहले सरकार ने महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले दिनों माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद ने पुराने वाहनों, कन्फेक्शनरी और बायोडीजल सहित 29 वस्तुओं और 53 सर्विसेज पर कर की दर घटाने का फैसला किया। टैक्स की नई दरें आज यीनि 25 जनवरी से लागू होंगी।
ये सेवाएं सस्तीं
28% की जगह 12% GST |
12% की जगह 5% GST |
नहीं लगेगा कोई टैक्स |
बायो डीजल से चलनेवाली पुरानी बसें |
वेल्वेट फैब्रिक |
विभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण |
सभी पुराने वाहन |
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तेल निकाला हुआ चावल का छिलका |
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हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुएं |
18% की जगह 5% GST |
18% की जगह 12% GST |
इमली बीज पाउडर |
चीनी वाली कंफेक्शनरी |
कोन में पैक मेंहदी |
20 लीटर के जार में बंद पेयजल |
कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाएं |
उर्वरक योग्य फॉस्फेरिक एसिड |
चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन |
बायो डीजल |
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12 तरह के बॉयो कीटनाशक |
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बांस के घर बनाने के लिए उपयोगी कनेक्टर |
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ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्प्रेयर |
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मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट |
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पेट्रोलियम पदार्थों और नैचरल गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज |
इन चीजों पर बढ़ गया टैक्स
-बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई।
-सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है।
इन सर्विसेज में दी गई राहत
1. आरटीआई एक्ट के तहत सूचनाएं कराने वाली सर्विसेज को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
2. टेलरिंग सर्विसेज पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है।
3. थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सर्विसेज पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था।
4. आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
5. भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
6. इसी तरह समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
7. मेट्रो, मोनोरेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
8. मिड डे मील के लिए बनने वाली बिल्डिंग पर जीएसटी का कंसेशनल रेट 12 फीसदी लागू होगा।
9. लेदर गुड्स और फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉब वर्क सर्विस पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
10. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी।