Edited By Supreet Kaur,Updated: 11 Jul, 2018 11:45 AM
जमा धनराशि का रिकार्ड न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक को 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश सुनाया है।
बिजनेस डेस्कः जमा धनराशि का रिकार्ड न होने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक को 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश सुनाया है।
क्या है मामला
मधुबन थाना क्षेत्र के गाईगवां काठतरांव गांव निवासी शारदा देवी पत्नी स्व. अवध बिहारी सिंह ने काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक की शाखा काठतरांव में 30 दिसम्बर 2011 को डी.आर.सी. के तहत 65,000 रुपए जमा करवाए। पैसे जमा करने के अढ़ाई वर्ष बाद जब वह अपनी धनराशि की वापसी के लिए बैंक गई तो पता चला कि बैंक में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जिसके चलते बैंक के शाखा प्रबंधक ने उसे धनराशि देने से इंकार कर दिया। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर अपनी परिपक्वता धनराशि के साथ ही क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की मांग की।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद और सदस्य लालमुनि यादव ने मामले की सुनवाई के बाद काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक की शाखा काठतरांव के प्रबंधक को पीड़िता को परिपक्वता धनराशि के साथ ही 10,000 रुपए क्षतिपूर्ति और 5,000 रुपए वाद व्यय देने का आदेश दिया है।