भेदिया कारोबार मामला: ADF फूड्स प्रवर्तकों, 4 अन्य से 1 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश

Edited By Isha,Updated: 24 Feb, 2019 04:11 PM

order to seize 1 crore rupees from adf foods promoters 4 others

बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार के मामले में एक कंपनी एडीएफ फूड्स के प्रवर्तकों भवेश ठक्कर और प्रियंका ठक्कर तथा चार अन्य की 1.02 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से प्राप्त लाभ की कमाई जब्त करने का आदेश दिए हैं। इन अन्य में पल्लवी एन मेहता, शेफाली बी...

 

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार के मामले में एक कंपनी एडीएफ फूड्स के प्रवर्तकों भवेश ठक्कर और प्रियंका ठक्कर तथा चार अन्य की 1.02 करोड़ रुपए की अवैध तरीके से प्राप्त लाभ की कमाई जब्त करने का आदेश दिए हैं। इन अन्य में पल्लवी एन मेहता, शेफाली बी मेहता, नवीन एम मेहता और अभिषेक मेहता के नाम हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के 27 जुलाई 2016 के आदेश के अनुसार एडीएफ फूड्स ने बीएसई और नेशनल स्टाक एक्सचेंज को सूचित किया कि उसके निदेशक मंडल की बैठक में उसी दिन 18 करोड़ रुपए के शेयर की पुनर्खरीद को मंजूरी दी है।

सेबी के अनुसार पुनर्खरीद या लाभांश भुगतान का मुद्दे पर सबसे पहले 21 मई 2016 को विचार के लिये रखा गया था। इसके आधार पर नियामक ने 21 मई से 27 जुलाई 2016 की अवधि को मूल्य की दृष्टि से अप्रकाशित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) की अवधि माना। इस दौरान पुनर्खरीद से जुड़ी संवेदनशील सूचना के बारे में सूचना बाहर नहीं आनी थी। सेबी ने जांच में पाया कि इन व्यक्तियों को यूपीएसआई का पता था और इन्होंने उसके आधार पर इस कंपनी के शेयरों की 21 मई से 27 जुलाई 2016 के दौरान खरीद फरोख्त की।

नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या कंपनी के प्रवर्तक और कार्यकारी निदेशक भवेश ठक्कर ‘भेदिया’ पाये गये जिन्होंने यू.पी.एस.आई. के बारे में अन्य इकाइयों को जानकारी दी। ये सभी भवेश और उनकी प्रवर्तक पत्नी प्रियंका से जुड़े थे। उसके आधार पर सेबी ने गलत तरीके से कमाये गये लाभ 1.02 करोड़ रुपये (77 लाख रुपए का कथित लाभ तथा उस पर 25 लाख रुपए ब्याज) भुगतान करने को कहा।नियामक ने कहा कि इकाइयां आदेश की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन के भीतर अपना जवाब दे सकती हैं।

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