31 मार्च तक PAN से Aadhaar लिंक नहीं कराया तो लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Mar, 2020 01:16 PM

pan card holders could be fined 10 000 for not linking it with aadhaar

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लीजिए, वर्ना आपकी लापरवाही भारी जुर्माने में बदल सकती है। 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आयकर विभाग आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है।

बिजनेस डेस्कः अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द ही करा लीजिए, वर्ना आपकी लापरवाही भारी जुर्माने में बदल सकती है। 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आयकर विभाग आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। आपके ऊपर यह जुर्माना निष्क्रिय Permanent Account Number (PAN) नंबर इस्तेमाल करने के आरोप में लगेगा।

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IT डिपार्टमेंट ने इसके पहले कहा था कि डेडलाइन के बाद जितने भी पैन कार्डहोल्डर्स का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उनके PAN को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि लिंकिंग न कराने वाले लोगों को Income Tax Act के तहत सक्रिय PAN न रखने के आरोप में जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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क्या कहता है एक्ट?
नियम के तहत अगर आपका PAN निष्क्रिय हो चुका है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत PAN नहीं दिया है, ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर PAN दिखाना अनिवार्य है। 

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लेकिन कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। अगर आप PAN कार्ड को बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जैसी चीजों के लिए करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगेगी लेकिन अगर आपके पास निष्क्रिय PAN है और आपके बैंक अकाउंट में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, जिसपर इनकम टैक्स की नजर पड़ती है तो आपकी मुश्किल बढ़ेगी।

ये है राहत की बात
यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको PAN कार्ड दिखाना पड़ेगा। हां, लेकिन राहत की बात ये है कि अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया है तो आपको नया PAN कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पुराने PAN को ही आधार से लिंक करा सकते हैं। लिंकिंग के बाद आपका PAN अपने आप वैध हो जाएगा।
 

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