Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Nov, 2017 08:49 AM
GST के कारण लगभग सभी रिटेल चेन और शॉपिंग मॉल इस बार दिसंबर में ''ईयर एंड'' सेल की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जुलाई से पहले खरीदे गए माल की अगर रसीदें नहीं होंगी तो उन पर चुकाए गए टैक्स के लिए छह महीने के बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट सुविधा नहीं...
नई दिल्लीः GST के कारण लगभग सभी रिटेल चेन और शॉपिंग मॉल इस बार दिसंबर में 'ईयर एंड' सेल की तैयारी कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जुलाई से पहले खरीदे गए माल की अगर रसीदें नहीं होंगी तो उन पर चुकाए गए टैक्स के लिए छह महीने के बाद ट्रांजिशनल क्रेडिट सुविधा नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली पर सेल्स कमजोर रहने से स्टॉक में माल काफी बचा हुआ है इसलिए माना जा रहा है कि कि दिसंबर में बड़ी कंपनियां और होलसेल दुकानदार प्रोडक्ट्स पर बड़ी छूट दे सकते हैं।
इस मेगा सेल के दौरान ब्रैंडेड कपड़ों, गैजेट्स, किचन अप्लायंसेज और खिलौनों पर 50 पर्सेंट तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि ग्राहकों को इस साल 'मेगा स्टॉक क्लियरेंस' सेल का मौका मिल सकता है, जिसमें रिटेलर्स हो सकता है कि असल लागत या मामूली मार्जिन पर सामान बेचें।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के ऐसे प्रावधान से कारोबारियों के बुनियादी अधिकारों पर चोट लग सकती है। कई रिटेलरों को उन वस्तुओं को इस साल के अंत तक बेचना पड़ेगा, जिन पर उन्होंने सेल्स टैक्स, एक्साइज आदि चुकाया था। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो वे ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि सरकार इस मसले का हल जल्द निकाल लेगी। बगैर रसीद वाले बिना बिके स्टॉक के संबंध में ट्रांजिशनल क्रेडिट्स का मुद्दा बहुत गंभीर है, क्योंकि कई ट्रेड चैनलों ने पिछली तिमाही में उम्मीद से कम बिक्री दर्ज की है। लिहाजा समय सीमा बढ़ाने का मामला तो बनता है।