सज्जन जिंदल पर लगा बलात्कार का आरोप झूठा निकला, पुलिस ने सौंपी क्लोजर रिपोर्ट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Mar, 2024 10:52 AM

rape allegations against sajjan jindal turned out to be false

जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल (Sajjan JIndal) के ख‍िलाफ मुंबई की एक एक्‍ट्रेस की ओर से दुष्‍कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी ज‍िसमें अब मुंबई पुल‍िस ने क्‍लोजर र‍िपोर्ट दाख‍िल कर दी है। मुंबई पुल‍िस का कहना है...

बिजनेस डेस्कः जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल (Sajjan JIndal) के ख‍िलाफ मुंबई की एक एक्‍ट्रेस की ओर से दुष्‍कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी ज‍िसमें अब मुंबई पुल‍िस ने क्‍लोजर र‍िपोर्ट दाख‍िल कर दी है। मुंबई पुल‍िस का कहना है क‍ि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन आरोपी ज‍िंदल के ख‍िलाफ रेप का मामला झूठा था और श‍िकायतकर्ता ने उनको झूठे मामले में फंसाने की कोश‍िश की थी। 

एक र‍िपोर्ट के मुताब‍िक, मुंबई पु‍ल‍िस ने 16 मार्च को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। इस पर मुंबई पुलिस का कहना है क‍ि शिकायतकर्ता ने 'आरोपी को झूठे अपराध में फंसाने के इरादे से' बलात्कार का मामला (जिंदल के ख‍िलाफ) दर्ज कराया था। 

घटना के द‍िन को होटल नहीं गए थे ज‍िंदल 

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला क‍ि जिस दिन का महिला ने दावा क‍िया था क‍ि उद्योगपति सज्जन जिंदल ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, उस दिन वह होटल नहीं गए थे। क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उस द‍िन होटल के गवाहों की गवाही भी ली है ज‍िसको इसमें शाम‍िल क‍िया गया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट के हस्‍तक्षेप के बाद पुल‍िस ने दर्ज की थी FIR

इस मामले में एफआईआर पिछले साल दिसंबर में दर्ज की गई थी जब मुंबई की एक महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके वकीलों ने कोर्ट को अवगत कराया था क‍ि उसने पहली बार फरवरी 2023 में बीकेसी पुलिस से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने उसकी शिकायत पर गौर नहीं क‍िया। महिला ने अपनी कंप्‍लेंट में कहा था क‍ि उसके साथ घट‍ित यह घटना 24 दिसंबर, 2021 की है।

पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट में यह भी शाम‍िल क‍िया है क‍ि उसने देखा कि महिला ने घटना होने के लंबे समय बाद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि शिकायत में लगाये गए आरोपों से जुड़े सबूत श‍िकायतकर्ता की ओर से प्रस्‍तुत नहीं क‍िए जा सके हैं।
 

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