Edited By rajesh kumar,Updated: 03 Oct, 2020 06:33 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह पाबंदी चार दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। आरबीआई के आदेश के अनुसार इस सहकारी बैंक के कामकाज पर चार मई 2019 से पाबंदी लगी हुई है।
यह पाबंदी छह महीने के लिए लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर चार अक्टूबर तक कर दिया गया था। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा35ए की उपधारा (1) तथा धरा 56 के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है।
इन प्रतिबंधों के तहत आरबीआई ने किसी निकासी, जमा लेने, लोन देने, कोई निवेश करने या अन्य किसी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। हालांकि, बैंक के ग्राहक 1,000 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं।