Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 May, 2018 07:29 PM
भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने केवाईसी सहित कई नियमों के उल्लंघन के आरोप में साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने संपत्तियों वर्गीकरण एवं उपभोक्ता को जानो (केवाईसी) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर साउथ इंडियन बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आर.बी.आई. ने आज इसकी जानकारी दी।
आर.बी.आई. ने बयान में कहा, ‘‘बैंक पर यह जुर्माना आय की पहचान एवं संपत्ति वर्गीकरण प्रावधानों, केवाईसी प्रावधानों और खजाना प्रक्रियाओं संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।’’ बैंक का शेयर बंबई शेयर बाजार में आज 2.66 प्रतिशत लुढ़ककर 25.60 रुपए पर बंद हुआ।