RBI ने KYC लागू करने के लिए ई-वॉलेट कंपनियों को दी मोहलत

Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Feb, 2019 11:53 AM

relief to e wallets rbi extends kyc compliance norms by six months

ई-वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए और बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है

मुंबईः ई-वॉलेट कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए समयसीमा को छह माह के लिए और बढ़ा दिया है। इस नियम का पालन कंपनियों को प्रीपेड भुगतान सेवा का उपयोग करने के लिए करना है। RBI के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा PayTm और Amazon जैसी बड़ी कंपनियों को होगा। 

इसलिए लिया फैसला
RBI ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) का कार्य करने वाली कंपनियों को अपने ग्राहकों को केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। इसके लिए RBI ने 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की थी लेकिन इस समयसीमा तक कंपनियां बड़ी संख्या में अपने ग्राहकों को केवाईसी नहीं करा पाई थीं। इसके बाद कंपनियों ने RBI से केवाईसी कराने के लिए और समय देने की मांग की थी। कंपनियों की इस मांग के बाद RBI ने इनको छह महीने का और समय दे दिया है। साथ ही RBI ने इन कंपनियों को केवाईसी पूरा कराने के लिए वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने को भी कहा है। 

इन कंपनियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
RBI की ओर से केवाईसी पूरा कराने के लिए छह माह का और समय दिए जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा Paytm, MobiKwik, Flipkart, PhonePe और Amazon जैसी कंपनियों को होगा। यह कंपनियां वित्तीय लेन-देन के अलावा गुड्स पर्चेज का कार्य भी करती हैं। 
 

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