Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Nov, 2019 04:55 PM
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त संकट से जूझ रही आवास वित्त कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन (डीएचएफएल) का मामला दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष भेज दिया है। रिजर्व बैंक के इस...
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त संकट से जूझ रही आवास वित्त कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन (डीएचएफएल) का मामला दिवाला संहिता के तहत ऋण समाधान प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष भेज दिया है। रिजर्व बैंक के इस निर्णय के साथ ही डीएचएफएल ऐसी पहली आवास वित्त कंपनी बन गई है जिसके बकाया ऋणों के समाधान के लिए उसे दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता (आईबीसी) के तहत कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
केन्द्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि आईबीसी के तहत दिवाला प्रक्रिया के लिये आवेदन करने और आवेदन को स्वीकार किए जाने अथवा खारिज किए जाने के बीच डीएचएफएल के कामकाज पर अंतर तौर से रोक रहेगी। शहर स्थित निजी क्षेत्र की यह आवास वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनी पहली एनबीएफसी अथवा आवास वित्त कंपनी (एचएफसी) है जिसे दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए भेजा गया है।