SC का यूनिटेक को फरमान, मांगा देश-विदेश में संपत्तियों का ब्योरा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Mar, 2018 10:51 AM

sc directs unitech provide details of property

सुप्रीम कोर्ट ने संकट में फंसी रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड से कहा कि वह भारत और विदेश में स्थित अपनी एवं अपनी सहयोगी कंपनियों की सम्पत्ति का ब्योरा मुहैया कराए जो कि ऋणभार से मुक्त हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ को...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने संकट में फंसी रियल इस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड से कहा कि वह भारत और विदेश में स्थित अपनी एवं अपनी सहयोगी कंपनियों की सम्पत्ति का ब्योरा मुहैया कराए जो कि ऋणभार से मुक्त हैं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ को कंपनी द्वारा बताया गया कि मुम्बई स्थित जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड की उसकी निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने में रूचि है।

न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा, ‘‘मामले को 12 मार्च 2018 के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जिस तिथि को जे एम फाइनेंशियल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और उसके सक्षम अधिकारी इस अदालत में मौजूद रहेंगे जो कि अदालत द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे सकेंगे।’’ कोर्ट ने इसके साथ ही कोर्ट की रजिस्ट्री के समक्ष 40 करोड़ रुपए का भुगतान होने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की ओर से यूनिटेक के एक को-डेवलपर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी।  

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