सहारा बनाम सेबी विवाद, 600 करोड़ जमा कराएं सुब्रत रॉयः सुप्रीम कोर्ट

Edited By ,Updated: 12 Jan, 2017 05:47 PM

sc refuses to grant extension of time to sahara

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया,

नई दि्ल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहारा समूह की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया, जिसमें सहारा ने 600 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और वक्त मांगा था। सहारा समूह ने कोर्ट में कहा कि उसे नोटबंदी की वजह से उसे पैसा जुटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। लेकिन अदालत ने सहारा के इस दलील को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह साफ संकेत दिए कि यदि वक्त पर पैसा ना जमा किए तो सुब्रत रॉय को फिर जेल भेज दिया जाएगा।

गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी साफ कहा था कि 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए तो सहारा प्रमुख को फिर जेल जाना होगा। बता दें, कि 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए आगामी 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे। इससे पहले सुब्रत रॉय, उनके बहनोई अशोक रॉय चौधरी और रवि शंकर दूबे को उनकी दो कंपनियों द्वारा न्यायालय के 31 अगस्त, 2012 के आदेश का पालन नहीं करने पर चार मार्च, 2014 को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

बता दें कि सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाई थी। आरोप है कि‍ इसके जरिए उन्‍होंने रियल एस्टेट में इंवेस्‍टमेंट के नाम पर 3 करोड़ से ज्‍यादा निवेशकों से 17 हजार 400 करोड़ रुपए जमा कर लिया था।

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