Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Jan, 2022 10:38 AM
बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वह 28 जनवरी को रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों की दो संपत्तियों की नीलामी करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एक नोटिस में कहा कि...
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वह 28 जनवरी को रवि किरण रियल्टी इंडिया लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों की दो संपत्तियों की नीलामी करेगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को एक नोटिस में कहा कि नीलाम की जाने वाली संपत्ति पश्चिम बंगाल में हैं और इनकी नीलामी 2.16 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य पर की जाएगी।
इस संपत्तियों की बिक्री के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए सेबी ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया 28 जनवरी को सुबह 10.30-11.30 के बीच ऑनलाइन की जाएगी। नवंबर 2021 में सेबी ने घोषणा की थी कि रवि किरण रियल्टी इंडिया और इसके प्रवर्तकों की चार संपत्तियों की नीलामी वह दिसंबर में करेगा।
कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम मानदंडों का पालन किए बिना 1,176 लोगों को विमोच्य वरीयता शेयर (आरपीएस) जारी करके धन जुटाया था। नियामक ने मार्च 2016 में कंपनी को निवेशकों का धन रिफंड करने का आदेश दिया था, हालांकि इसमें कंपनी के विफल रहने पर नियामक ने कंपनी और उसके प्रवर्तकों या निदेशकों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी।