म्यूचुअल फंड KYC के लिए वैलिड नहीं ये डाक्यूमेंट्स, 31 मार्च तक है डेडलाइन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Mar, 2024 11:50 AM

these documents are not valid for mutual fund kyc deadline is till 31st march

म्यूचुअल फंड आजकल निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर निवेश विकल्प बनकर उभरा है। इसने कम समय में लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, अगर आपने अभी तक अपने

बिजनेस डेस्कः म्यूचुअल फंड आजकल निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर निवेश विकल्प बनकर उभरा है। इसने कम समय में लोगों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड की केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द करा लें। इसकी KYC अपडेट कराने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 है। डेडलाइन खत्म हो उससे पहले ही आपको KYC करा लेनी चाहिए, जिससे आपको आगे जा कर कोई दिक्कत न हो।

KYC कराने के लिए आपको वैलिड डाक्यूमेंट्स की जरुरत होगी। रजिस्ट्रार के फिनटेक और सीएएमएस द्वारा वितरकों को भेजे गए सूचना के मुताबिक, जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों ने KYC के लिए बिल या बैंक स्टेटमेंट का यूज किया है, उन्हें 31 मार्च तक आधिकारिक तौर पर वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा। आइए जानते हैं KYC अपडेट कराने के लिए कौन-कौन से वैलिड डाक्यूमेंट्स हैं।

नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपने आधिकारिक वैलिड डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन पर रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने फंड को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे और SIP की किस्त भी जमा नहीं कर पाएंगे।

किन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

आपको आधिकारिक वैलिड डाक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या एनपीआर पत्र से KYC करना होगा। इसमें नाम और पता का विवरण होता है। अगर आपने इन वैध दस्तावेजों से म्यूचुअल फंड में KYC नहीं किया है तो फिर से अपडेट करना होगा।

ये डाक्यूमेंट्स नहीं होंगे वैलिड

अगर आपने केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी पहचान पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र, उपयोगिता बिल, संपत्ति या नगरपालिका टैक्स रसीद, बैंक खाता/डाकघर खाता विवरण और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश जैसे दस्तावेज से केवाईसी किया है तो ये मान्य नहीं होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कंफ्यूजन

सीएएमएस और केफिनटेक जैसे कई रजिस्ट्रार के अलग-अलग निर्देशों के कारण ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी भ्रम की स्थिति है। CAMS संचार कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने वाले अकाउंट्स को अपना केवाईसी फिर से जमा करना होगा। हालांकि Kfintech ने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफिशियल तौर पर वैलिड माना है।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!