Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Dec, 2017 11:04 AM
शहर में महंगी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने 30 लाख रुपए या इससे अधिक महंगी प्रॉपर्टी का डेटा आयकर विभाग को भेज दिया है। विभाग के निशाने पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले करीब 64 हजार लोग...
गाजियाबादः शहर में महंगी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने 30 लाख रुपए या इससे अधिक महंगी प्रॉपर्टी का डेटा आयकर विभाग को भेज दिया है। विभाग के निशाने पर प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले करीब 64 हजार लोग निशाने पर आ सकते हैं।
केन्द्र सरकार की ओर से हाल ही में नई गाइडलाइंस जारी की गई। इसके अनुसार 30 लाख रुपए या इससे अधिक कीमत की प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों की जांच आयकर विभाग कर सकता है। इसी के तहत स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मुताबिक, शहर में पिछले एक वर्ष के अंदर करीब 31,960 ऐसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई है। इस प्रत्येक प्रॉपर्टी की कीमत डीएम सर्किल रेट के हिसाब से 30 लाख रुपये या इससे अधिक महंगी रेंज में शामिल है।