वेदांत हॉस्पिटल व डाक्टर सेवा में कमी के दोषी, लगा जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Feb, 2019 10:56 AM

vedant hospital and doctor guilty of deficiency in service felt fines

वेदांत हॉस्पिटल कॉस्मैटिक सर्जरी एंड मेर्टिनटी हॉस्पिटल ग्वालियर एवं डॉक्टर नमिता अग्रवाल (जनर्ल सर्जन) को जिला उपभोक्ता फोरम ने संयुक्त रूप से सेवा में कमी का दोषी पाते हुए मैडीकल खर्च के साथ 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति व जुर्माना देने का आदेश दिया है।

ग्वालियरः वेदांत हॉस्पिटल कॉस्मैटिक सर्जरी एंड मेर्टिनटी हॉस्पिटल ग्वालियर एवं डॉक्टर नमिता अग्रवाल (जनर्ल सर्जन) को जिला उपभोक्ता फोरम ने संयुक्त रूप से सेवा में कमी का दोषी पाते हुए मैडीकल खर्च के साथ 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति व जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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क्या है मामला
थाटीपुर इलाके में रहने वाली पुष्पा देवी नाम की महिला को जुलाई 2013 में पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। उसने मुरार के वेदांत हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया जहां उसे पित्त की थैली में पथरी होने का हवाला देकर ऑप्रेशन करवाने की सलाह दी गई। महिला ने करीब 50,000 रुपए खर्च करने के बाद अपना ऑप्रेशन करवाया लेकिन उसके पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ, जबकि नर्सिंग होम का दावा था कि ऑप्रेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद महिला ने जयारोग्य चिकित्सालय में अपना इलाज करवाया। जहां उसका दोबारा ऑप्रेशन किया गया। जिससे उसे आराम मिल गया। इसके बाद महिला ने अक्तूबर 2014 में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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यह कहा फोरम ने 
मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने महिला की शिकायत को सही पाते हुए वेदांत हॉस्पिटल और डॉक्टर नमिता अग्रवाल को सेवा में कमी का दोषी पाते हुए आदेश दिया कि वह मरीज को उसके ऑप्रेशन पर हुआ सारा खर्चा लौटाने के साथ संयुक्त रूप से 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति पीड़िता को दे।

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