Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 08:00 PM
नाबालिगा के अपहरण और उससे सामूहिक दुराचार के मामले में जिला अदालत ने गुरबच्चन और कुणाल को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को 16 मार्च को सजा सुनाएगी।
चंडीगढ़ (संदीप): नाबालिगा के अपहरण और उससे सामूहिक दुराचार के मामले में जिला अदालत ने गुरबच्चन और कुणाल को दोषी करार दिया है। अदालत दोनों को 16 मार्च को सजा सुनाएगी।
मनीमाजरा थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पीड़िता की मां की शिकायत पर मई 2017 को आई.पी.सी. की धारा 376 (डी), 323, 363 और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज किया था।
थाना पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले के तहत 12 मई 2017 को पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने कहा था कि वह पति और बच्चों के साथ मनीमाजरा में रहती है।
8 मई को उसकी नाबालिग बेटी घर से राशन लेने के लिए गई थी। इसी दौरान उसे दो युवक मोटर साइकिल पर किडनैप कर ले गए। रातभर दोषियों ने उसे अपने पास रखा और अगले दिन उसे घर के पास छोड़ गए।
उसकी बेटी ने उसे अपने साथ हुई वारदात के बारे में बताया। जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़िता का मैडीकल करवाया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई।