अकाली नेता कोल्यांवाली को जमानत

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Feb, 2019 10:48 AM

akali leader koleanwali gets bail

सबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड (एस.एस.एस.बी.) के पूर्व सदस्य और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन शिअद नेता दियाल सिंह कोल्यांवाली को जिला एवं सैशन जज की कोर्ट से जमानत मिल गई है।

मोहाली(कुलदीप): सबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड (एस.एस.एस.बी.) के पूर्व सदस्य और पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन शिअद नेता दियाल सिंह कोल्यांवाली को जिला एवं सैशन जज की कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी मुताबिक विजीलैंस ने अभी तक चालान पेश नहीं किया था जिसके चलते अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

गौरतलब है कि पंजाब विजीलैंस ने कोल्यांवाली खिलाफ आमदन से अधिक जायदाद बनाने के आरोपों के तहत केस दर्ज किया था। वर्ष 2009 से 2014 दौरान विजीलैंस जांच में पता चला कि कार्यकाल में पद पर रहते हुए आमदन से 1.71 करोड़ का अधिक खर्च किया, जो असल आमदन से 71 फीसदी अधिक है। जांच में सामने आया कि कोल्यांवाली ने सरकारी गाडिय़ों का दुरुपयोग किया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कर्मचारियों के तबादले/तैनातियां करवा मोटी रकमें हासिल की और गैर-कानूनी अनसरों की मदद से पैसे इकट्ठे  किए। 

अदालत में सरैंडर करने को कहा था
जुलाई में कोल्यांवाली ने जमानत याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी थी, लेकिन सात दिन के अंदर अदालत में सरैंडर करने के लिए कहा गया। उस उपरांत कोल्यांवाली ने मोहाली कोर्ट में सरैंडर कर दिया था जिस उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब जिला अदालत ने जमानत दे दी है।

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