अवैध वसूली व महिला कर्मी से छेड़छाड़ का मामला : इंस्पैक्टर और होमगार्ड के बीच हुई थी 121 कॉल्स

Edited By pooja verma,Updated: 04 Feb, 2020 02:01 PM

case of illegal recovery and molestation of female worker

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनसा देवी कॉम्पलैक्स में स्थित एक सैलून के मालिक से अवैध वसूली और महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस इंस्पैक्टर रविकांत को झटका देते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है और अंतरिम जमानत की मांग भी खारिज कर दी है।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनसा देवी कॉम्पलैक्स में स्थित एक सैलून के मालिक से अवैध वसूली और महिला कर्मी से छेड़छाड़ के आरोपी पुलिस इंस्पैक्टर रविकांत को झटका देते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी है और अंतरिम जमानत की मांग भी खारिज कर दी है।  हाईकोर्ट ने 23 जनवरी को गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए थे। 

 

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इंस्पैक्टर रविकांत व होमगार्ड दर्शन लाल के बीच 121 बार फोन पर बात हुई जो संदेह पैदा करता है इसलिए कोर्ट से आग्रह किया गया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए रविकांत को गिरफ्तार करना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने रविकांत की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाते हुए उसकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।

 

मामला दिसम्बर 2019 का है जब अवैध वसूली के आरोप में रविकांत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में पंचकूला सैक्टर-5 मनसा देवी कॉम्पलैक्स निवासी सैलून चालक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि इंस्पैक्टर रविकांत उनसे अवैध वसूली करता है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि उसने सैलून में मौजूद महिला मैनेजर के साथ बदसलूकी की और धमकी दी कि यदि उसे पैसा नहीं मिला तो वह सैलून बंद करवा देगा।  

 

शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत रविकांत पर मामला दर्ज  किया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही रविकांत पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त करने के लिए रविकांत ने पंचकूला जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। पंचकूला जिला अदालत ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जिस प्रकार के सबूत हैं वह साबित करते हैं कि आरोपों में दम है। 

 

कोर्ट ने कहा था कि मामला भ्रष्टाचार का है और ऐसी स्थिति में याची को हिरासत में रखकर उससे पूछताछ करना जरूरी है। जिला अदालत द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकत्र्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इंकार कर दिया।

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