सिरे नहीं चढ़ी सैक्टर-53 हाऊसिंग स्कीम, लोगों के पैसे होंगे वापस

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Mar, 2020 10:15 AM

chandigarh housing board

चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की सबसे महंगी सैक्टर-53 हाऊसिंग स्कीम फिलहाल सिरे नहीं चढ़ पाई है।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड की सबसे महंगी सैक्टर-53 हाऊसिंग स्कीम फिलहाल सिरे नहीं चढ़ पाई है। सी.एच.बी. द्वारा स्कीम के लिए करवाए गए डिमांड सर्वे में भाग लेने वाले सभी लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। साथ ही अब रिवाइज्ड स्कीम पर काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन से स्कीम के लिए फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने की परमिशन मांगी जाएगी, ताकि इससे यहां पर ज्यादा से ज्यादा फ्लैट्स का निर्माण करवाया जा सके। 

इससे फ्लैट्स के रेट भी कम होंगे और ये लोगों के लिए फायदेमंद हो सकेगी। स्कीम के तहत बोर्ड ने यहां 492 फ्लैट्स बनाने की योजना बनाई थी लेकिन लोगों का रिस्पांस जानने के लिए करवाए गए डिमांड सर्वे में 178 लोगों ने आवेदन किया था। बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि वह नए सिरे से स्कीम पर काम करेंगे, ताकि इसके रेट कम हो सकें। इससे लोगों का भी अधिक रिस्पांस आ सकेगा।

इसके डिजाइन में बदलाव के लिए वह प्रशासन के समक्ष मुद्दे को उठाएंगे। बोर्ड को डिमांड सर्वे में भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। फ्लैट्स महंगे होने के चलते ये सर्वे करवाने का फैसला लिया था कि लोग ये फ्लैट्स लेने को तैयार हैं या नहीं। बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की मीटिंग में इन फ्लैट्स के रेट्स और कम किए थे।

ये रखी गई थी कीमत :
सैक्टर-53 की हाऊसिंग स्कीम में ई.डब्ल्यू.एस. के 80, वन रूम के 120, टू  बैडरूम के 100 और थ्री बेडरूम के 192 फ्लैट्स तैयार करन का फैसला लिया था। एच.आई.जी. फ्लैट्स की कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख, टू बैडरूम फ्लैट्स की कीमत करीब 1 करोड़ 28 लाख, वन बैडरूम फ्लैट्स की कीमत करीब 86 लाख रुपए और ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स की कीमत 50 लाख रुपए के करीब होगी। प्रॉफिट हटाने के बाद ही ये  राशि तय की गई है, जबकि इससे पहले फ्लैट्स की कीमत अधिक थी। 

नीड बेस्ड चेंज के लिए तय की प्रोसैसिंग फीस :
बोर्ड ने नीड बेस्ड चेंज के लिए प्रोसैसिंग फीस तय कर दी है। इसकी एप्लीके शन के लिए लोगों को 500 रुपए प्रोसैसिंग फीस देनी होगी, जो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा बोर्ड ने अपनी हर स्कीम में दिव्यांगों के कोटे को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। वायलेशन के चलते 10 केसों की अलॉटमैंट कैंसल करने के प्रस्ताव को अगली मीटिंग के लिए डेफर कर दिया है। 

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