प्रेमिका और बहन की बेरहमी से हत्या करने वाले पर आरोप तय

Edited By Priyanka rana,Updated: 20 Feb, 2020 11:16 AM

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सैक्टर-22 में किराए के कमरे में रहने वाली प्रेमिका और उसकी छोटी बहन की गला घोंटकर व कैंची से रेत कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

चंडीगढ़(संदीप) : सैक्टर-22 में किराए के कमरे में रहने वाली प्रेमिका और उसकी छोटी बहन की गला घोंटकर व कैंची से रेत कर हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। बुधवार को अदालत ने आरोपी पर हत्या करने की धारा के तहत आरोप तय किए हैं। 

अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। आरोपी ने जिला फाजिल्का की रहने वाली मनप्रीत कौर और उसकी बहन राजवंत कौर की हत्या कर दी थी। 15 अगस्त, 2019 को सैक्टर-17 थाना पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए बाद में उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था। 

शक ने ले ली थी जान :
हत्यारोपी कुलदीप और मूलरूप से फाजिल्का निवासी मनप्रीत कौर के बीच करीब 9 साल से दोस्ती थी। मनप्रीत यहां सैक्टर-22 में अपनी छोटी बहन राजवंत कौर के साथ रहती थी। कुलदीप और मनप्रीत के बीच दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और उनके परिवार वालों के बीच उनकी शादी की बात चल रही थी। 

लेकिन पिछले कुछ माह से मनप्रीत लगातार कुलदीप को नजरअंदाज कर रही थी, जिसके चलते कुलदीप को इस बात का संदेह था कि मनप्रीत किसी अन्य युवक के साथ शादी करना चाहती है। इसका पता लगाने के लिए कुलदीप 15 अगस्त, 2019 की तड़के छत के रास्ते से मनप्रीत के कमरे में दाखिल हुआ था। 

वह उसके दोनों मोबाइलों का लॉक खोल कर उन्हें चैक करना चाहता था लेकिन मनप्रीत की आंख खुल गई थी। दोनों में हाथापाई हुई और कुलदीप ने मनप्रीत का गला घोंटकर, उसके सिर को पटक कर और कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। 

राजवंत कौर बहन को बचाने के लिए उठी तो उसने राजवंत की भी इसी तरह हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर वह मनप्रीत के दोनों मोबाइल लेकर दिल्ली भाग गया था। कुलदीप चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर हुए सब इंस्पैक्टर का बेटा है।

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