शॉपिंग के बाद कैरीबैग का चार्ज लेना पड़ा महंगा

Edited By pooja verma,Updated: 30 May, 2019 01:38 PM

charging carry bag was expensive after shopping

शॉपिंग के बाद कैरीबैग के लिए चार्ज वसूले, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 5 रुपए की राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़ (राजिंद्र): शॉपिंग के बाद कैरीबैग के लिए चार्ज वसूले, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 5 रुपए की राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नाम पर कंज्यूमर लीगल एड अकाऊंट में हर्जाने के रूप में 100 रुपए की राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। 

 

आदेश की प्रति मिलने पर एक माह के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान जारी किए।  सैक्टर-28सी चंडीगढ़ से संगीता चांदगोठिया ने फोरम में एम.एस. शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, एलांते मॉल, फेज-1 इंडस्ट्रीयल एरिया चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दी थी। 

 

शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने उक्त शोरूम से गार्मैंट्स परचेज किए। इस दौरान शिकायतकर्ता  से कैरीबैग के लिए 5 रुपए चार्ज किए गए, जबकि उनका कैरीबैग खरीदने का कोई इरादा नहीं था। 

 

शिकायतकर्ता  ने कंपनी पर सेवा में कोताही का आरोप लगाया। जिसके बाद ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। दूसरे पक्ष ने फोरम में अपना पक्ष रखते हुए कि उन्होंने सेवा में कोई कोताही नहीं बरती। 

 

दूसरे मामले में भी सुनाए यही आदेश 
ऐसे ही एक अन्य मामले में उपभोक्ता फोरम ने एम.एस. शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड को कंज्यूमर लीगल एड अकाऊंट में हर्जाने के रूप में 100 रुपए जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह शिकायत सैक्टर-28सी से पंकज चांदगोठिया ने दी थी। 

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