गौशाला व डेयरी फार्स को स्थापित व संचालित करने के लिए लेनी होगी कंसैंट

Edited By pooja verma,Updated: 14 May, 2020 12:55 PM

consents will have to be taken to establish and operate gaushala

शहर में गोशाला व डायरी फार्म्स को स्थापित करने व संचालित करने के लिए अब चंडीगढ़ पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी की सहमति (कंसेंट) लेनी अनिवार्य कर दी है।

चंडीगढ़ (राजिंद्र शर्मा):  शहर में गोशाला व डायरी फार्म्स को स्थापित करने व संचालित करने के लिए अब चंडीगढ़ पॉल्युशन कंट्रोल कमेटी की सहमति (कंसेंट) लेनी अनिवार्य कर दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों पर ही विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किये गए हैं। विभाग ने पहले से चल रहे गोशाला व डायरी फार्म्स को तुरंत कंसेंट लेने का आहवान किया है और ऐसा न करने पर विभाग द्वारा सख्त कार्यवाई की जाएगी। इसके लिए विभाग की ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। 

 

इस संबन्ध में कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी ने बताया कि एनजीटी के आदेशों पर ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अभी उन्हें आदेश भेजे गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से इन दोनों केटेगरी को ऑरेंज जोन में रखा गया है, क्योंकि इनसे भी पॉल्युशन होता है। उन्होंने सभी से आदेशों की पालना करने की अपील की है और विभाग को सहयोग करने का आहवान किया है। बताया जाता है कि इससे पहले इन्हें छूट थी, लेकिन इन नए आदेशों के साथ गोशाला और डायरी फार्म्स को भी इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। 

 

वायु व जल प्रदूषण एक्ट के सभी नियमों का पालन इन सभी को करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सभी स्टेकहोल्डर्स को जरूरी सेफगार्डस अपनाने व एनवायरनमेंट नॉर्म्स भी सुनिश्चित करने के लिए बोला है। विभाग ने कहा कि डिफाल्टरों पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सख्त कारवाई का प्रावधान है और इसमें एनवायरनमेंट कंपनसेशन भी लगाया जा सकता है। 

 

 गौरी शंकर सेवा दल के वाइस प्रेजिडेंट विनोद कुमार ने बताया कि वह भी गौशाला चला रहे हैं, लेकिन उनके यहां किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होता। वह गोबर से लेकर अन्य सभी चीजों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर फिर भी कमेटी की तरफ से किसी भी तरह की कंसेंट अनिवार्य होगी तो वह उसे चेक करेंगे और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा।

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