डी.सी. पटियाला, इलैक्ट्रोल ऑफिसर, एस.एस.पी. और एस.डी.एम. को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

Edited By Updated: 09 Mar, 2021 11:59 PM

contempt petition

फेयर इलैक्शन नहीं करवा पाने के बाद दाखिल हुई अवमानना याचिका

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समाना नगर कौंसिल के पूर्व चेयरमैन कपूर चंद पर विपक्षी उम्मीदवार की ओर से किए गए हमले और समाना के वार्ड नंबर 7 व 8 में फेयर इलैक्शन नहीं करवा पाने के बाद दाखिल हुई अवमानना याचिका पर पटियाला के डी.सी., एस.एस.पी., चीफ इलैक्ट्रोल ऑफिसर व एस.डी.एम. समाना को अवमानना नोटिस जारी किया है। कपूर चंद की अवमानना याचिका पर जस्टिस बी.एस. वालिया ने उक्त आदेश जारी किए हैं। 

 


समाना के वार्ड नंबर 7 व 8 को संवेदनशील वार्ड घोषित किया गया था जहां कोर्ट ने फेयर इलैक्शन करवाने के लिए डी.सी. को आदेश जारी किए थे लेकिन डी.सी. व अन्य अधिकारियों ने वहां अर्धसैनिक बल तैनात नहीं किए न ही चुनाव ही सही तरीके से हुए जिसके बाद कपूर चंद बंसल पुन: हाईकोर्ट आए हैं।

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