फर्जी महिला वकील की जमानत के विरोध में दायर याचिका खारिज

Edited By bhavita joshi,Updated: 14 May, 2019 01:36 PM

filed in protest against fake female lawyer s bail rejected

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई फर्जी महिला वकील सैक्टर-44 निवासी कामिनी शर्मा की जमानत के विरोध में दायर याचिका को जिला अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया।

चंडीगढ़(सुशील राज): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुई फर्जी महिला वकील सैक्टर-44 निवासी कामिनी शर्मा की जमानत के विरोध में दायर याचिका को जिला अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान कामिनी के वकील एन.के. नंदा ने दलील दी कि कामिनी हाईकोर्ट में बतौर वकील पेश हुई थी, इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। इसके साथ ही कामिनी ने किसी भी गवाह या सबूत से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ऐेसे में कामिनी की जमानत को बरकरार रखना चाहिए। 

लंबे समय से लोगों से ठगी कर रही थी
बार एसोसिएशन ने अदालत में कहा कि कामिनी काफी समय से इस तरह के काम में सक्रिय थी। उसने कई खतरनाक अपराधियों को बेल दिलाई है। कामिनी ने खुद को हाईकोर्ट का वकील बताकर पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों को धमकाया है। वह काफी समय से लोगों से ठगी कर रही थी। इस काम में वह अकेली नहीं हो सकती, उसके साथ गिरोह जुड़ा हो सकता है। ऐसे में उसे इतनी जल्दी बेल का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कामिनी ने कई बार वकालतनामे पर किसी अन्य वकील के एनरोलमैंट नंबर का प्रयोग किया है। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने  हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। 

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