अब 1726 डिफाल्टर अफसरों के वेतन से कटेगी जुर्माना राशि

Edited By Ajit Dhankhar,Updated: 23 Oct, 2021 06:46 PM

fine amount will be deducted from the salary of officers

सरकार ने डिफाल्टर सूचना अधिकारियों से 2.76 करोड़ रुपए जुर्माना वसूली के लिए लिया फैसला समय से सूचना नहीं देने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय

चंडीगढ़, (पांडेय): हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाई गई 2.76 करोड़ रुपए जुर्माना राशि नहीं भरने वाले 1726 डिफाल्टर जन सूचना अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली के लिए सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्क्षयता में मॉनिटरिंग कमेटी ने जुर्माना राशि वसूली सुनिश्चित करने के लिए कड़े आदेश दिए हैं। बीते दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की अहम बैठक हुई थी जिसमें विभिन्न ङ्क्षबदुओं पर चर्चा करने के साथ ही समय से सूचना नहीं देने वाले अफसरों पर भविष्य में कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए। 

 


गौरतलब है कि आर.टी.आई. एक्ट-2005 के तहत निर्धारित 30 दिन में सूचना देने का नियम है। विलंब से सूचना देने पर सूचना अधिकारी पर 250 रुपए प्रति दिन की दर से अधिकतम 25000 रुपए जुर्माना ठोंकने की सूचना आयोग की पावर है। अधिकतर अफसर न तो टाइम से सूचना देते हैं और न ही जुर्माना राशि जमा करवाते हैं। वर्ष 2005 से अब तक सूचना आयोग ने 3589 मामलों में कुल 4.79 करोड़ रुपए का जुर्माना विभिन्न विभागों के अफसरों पर लगाया। इसमें से 1726 अफसरों ने कुल 2.76 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वर्षों से दबाई बैठे हैं। इनमें से सर्वाधिक जुर्माना राशि पंचायती राज विभाग के अफसर 93.90 लाख रुपए व शहरी निकाय विभाग के अफसरों पर 61.65 लाख रुपए दबाए बैठे हैं। 


कपूर ने जुर्माना राशि वसूलने के लिए लोकायुक्त कोर्ट में दर्ज करवाया केस  
आर.टी.आई. एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने इस जुर्माना राशि की वसूली को लेकर लोकायुक्त कोर्ट में गत वर्ष 21 जुलाई को केस दर्ज करवाया था। इस पर प्रदेश सरकार ने गत 29 जनवरी को चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में जुर्माना राशि वसूली के लिए उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित की। सरकार ने सूचना आयोग को जुर्माना वसूली व इसकी कारगर निगरानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम कायम करने के निर्देश भी दिए।


मॉनिटरिंग कमेटी ने जुर्माना वसूली के लिए यह दिए आदेश  
मॉनिटरिंग कमेटी की ओर से कहा गया है कि प्रत्येक विभाग जुर्माना वसूली ब्यौरा अपडेट करेगा। तत्काल वसूली के लिए डिफाल्टर सूचना अधिकारियों की सूची संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/सचिव को भेजी जाएगी। डिफाल्टर सूचना अधिकारियों के वेतन से जुर्माना राशि वसूली के लिए सरकार सभी ड्राइंग एंड डिसबर्समैंट ऑफिसर को सर्कुलर भेजेगी।

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