गैंगरेप मामला : अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे दोनों रेपिस्ट

Edited By Priyanka rana,Updated: 16 Aug, 2019 09:57 AM

gang rape

21 वर्षीय कॉल सैंटर कर्मी युवती से गैंगरेप मामले में दोषी मोहम्मद इरफान (28) और कमल हसन (21) को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़ : 21 वर्षीय कॉल सैंटर कर्मी युवती से गैंगरेप मामले में दोषी मोहम्मद इरफान (28) और कमल हसन (21) को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब दोनों दोषियों को ताउम्र जेल में ही रहना होगा। सजा के साथ ही अदालत ने दोषी इरफान पर तीन लाख रुपए, जबकि दोषी कमल हसन पर दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2016 में दर्ज किए गए केस में करीब तीन साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है, जबकि इससे पहले भी दोषी इरफान को एक अन्य गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। मोहम्मद इरफान उत्तरप्रदेश के जिला आंबेडकर नगर के गांव मरदापुर, तहसील अकबरपुर का रहने वाला है, जबकि कमल हसन उर्फ दिल दिल कलंदर कालोनी दिलशाद गार्डन सीमापुरी नई दिल्ली का रहने वाला है।

लड़कियों के लिए अनसेफ हो चुका है चंडीगढ़ :
सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश में कहा कि चंडीगढ़ शहर लड़कियों के लिए अनसेफ हो चुका है। लड़कियों से छेड़छाड़ और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब लड़कियां चंडीगढ़ में बेखौफ नहीं घूम सकती हैं। उनमें एक डर पैदा हो गया है। 

नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की पिछले साल की रिपोर्ट में सामने आया कि चंडीगढ़ 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध के मामले में दूसरे स्थान पर है। पिछले एक साल में लड़कियों से शारीरिक छेड़छाड़ के 164 मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 78 तो रेप के केस हैं। इस तरह के अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह तो अपराध की केवल एक झलक है। कई मामले तो डर के कारण सामने ही नहीं आ पाते।

ये है मामला :
बता दें कि बीते एक अगस्त को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। उसके बाद सात अगस्त को धारा 376 ई शामिल करने की मांग की गई थी। आठ अगस्त को कोर्ट ने धारा-376 ई को शामिल करने की मंजूरी दे दी थी। उसी धारा के तहत दोषी इरफान को सजा का फैसला सुनाया गया है। मामला 13 दिसंबर 2016 का है। 21 वर्षीय पीड़िता ने अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद पिकाडली चौक से घर जाने के लिए ऑटो लिया था। इस ऑटो में पहले से दो व्यक्ति सवार थे।

आरोपियों ने सेक्टर-29 स्लिप रोड जंगल के पास सुनसान जगह पर ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर रोक लिया और ऑटो ठीक करने का नाटक करने लगे। इस दौरान ऑटो में बैठे आरोपी ने पीड़िता को धक्का मारा, जबकि दूसरे आरोपी ने चाकू से धमकाना शुरू कर दिया। बाद में दोनों ने उसके साथ सामूहिक रेप किया। रेप के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाई। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसका वीडियो वायरल कर देंगे।

पीड़िता ने घर जाकर सारी घटना अपनी मां को बताई। मां ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पीड़िता के पहचान बताने पर आरोपियों के स्कैच शहर में जगह जगह लगाए गए। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 
 

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