Edited By Priyanka rana,Updated: 18 Oct, 2018 08:56 AM
मारपीट के मामले में जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दोषी करार दिया है।
चंडीगढ़(संदीप) : मारपीट के मामले में जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दोषी करार दिया है। हालांकि उसकी सजा अदालत ने अंडरगोन कर दी। पंचकूला पुलिस ने कमल चौधरी से मारपीट के केस में लॉरेंस व दो अन्य पर केस दर्ज किया था। एक आरोपी भगोड़ा है जबकि तीसरा आरोपी नाबालिग था।
17 सितंबर, 2010 को कमल ने पुलिस को बताया था कि वह मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। सैक्टर-16/23 के चौराहे पर कार में से 3 युवक निकले और उन्होंने डंडे और स्लगर से उसे पीट दिया।