प्लाट को लेकर धोखाधड़ी के मामले में दारा बिल्डर सहित 4 पर केस दर्ज

Edited By bhavita joshi,Updated: 17 Jun, 2019 12:55 PM

in case of fraud about plot 4 cases filed with dera builder

थाना सदर पुलिस ने एक प्लाट के सौदे को लेकर खऱीददार के साथ की ठगी के मामले में बिल्डर दारा समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

खरड़(रणबीर): थाना सदर पुलिस ने एक प्लाट के सौदे को लेकर खऱीददार के साथ की ठगी के मामले में बिल्डर दारा समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। ओम प्रकाश शर्मा निवासी धनास चंडीगढ़ ने एस.एस.पी. मोहाली को दी शिकायत में बताया कि उसने बीते साल पत्नी रेनू शर्मा के नाम पर दारा ग्रुप खूनीमाजरा से एक 100 गज का 71 नंबर प्लाट 14 लाख 75 हजार का खरीदा था।

 जिसकी सारी कीमत उसने कंपनी को दे दी। जब वह अपने प्लाट का कब्जा लेने गए तो उन्हें पता चला कि कंपनी ने उन्हें किसी बलविन्दर सिंह नामक व्यक्ति की जमीन में प्लाट दिया है। जो जमीन अभी तक कंपनी के नाम हुई ही नहीं। पुलिस ने जांच में पाया कि कंपनी के दोनों मकान मालिकों ने गांव खूनीमाजरा के हरचंद सिंह और बलविंदर सिंह की 12 कनाल जमीन का ब्याना किया था जिसकी रजिस्टरी नहीं करवाई थी।

यह है मामला
कंपनी के कर्मी रवि गुलाटी ने पीड़ित ओम प्रकाश से उक्त प्लाट के नाम पर खुद बुकिंग रकम लेकर अपने स्तर पर ही एग्रीमैंट कर लिया। बाद में गुलाटी ने कंपनी की तरफ से उस प्लाट की रजिस्टरी अपने ससुर मनमोहन सिंह के नाम करवा दी। इसके बाद उसने अपने ससुर के प्लाट की रजिस्टरी शिकायकर्ता की पत्नी रेनू शर्मा के नाम करवा दी। परन्तु कंपनी के मकान मालिकों ने सारी जमीन की रजिस्टरी की जगह हरचंद सिंह के हिस्से की ही रजिस्टरी करवाई थी तथा उन्होंने इस प्लाट का कब्जा बलविंदर सिंह की बयाने वाली जमीन से देकर ओम प्रकाश के साथ धोखाधड़ी की है। सदर पुलिस ने एस.एस.पी. के आदेशों पर इस मामले में कंपनी के एम.डी. राहुल मेहरा, कंपनी के डायरैक्टर अशोक मेहरा, रवि गुलाटी सहित उसके ससुर मनमोहन सिंह पर धारा 406, 420, 120-बी के अधीन मामला दर्ज कर लिया।

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