Edited By Priyanka rana,Updated: 10 Nov, 2018 11:39 AM
राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वापसी के आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किए हैं।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वापसी के आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किए हैं। उन्हें 22 नवम्बर तक चार्ज संभालने के निर्देश जारी हुए हैं।
वहीं राष्ट्रपति ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस पी.बी. बैजंतरी को भी उनके मूल राज्य कर्नाटक में ट्रांसफर कर उन्हें भी 22 नवम्बर तक चार्ज संभालने को कहा है। राष्ट्रपति द्वारा दोनों जजों के चार्ज संभालने के आर्डर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सप्ताह भर पहले इन दोनों जजों के रिपैट्रिएशन की सिफारिश के बाद आए हैं। बेहतर प्रशासन के न्यायहित में दोनों जजों के रिपैट्रिशन के आदेश दिए गए थे।
तब हुआ था रिश्वत कांड का खुलासा :
जस्टिस निर्मलजीत कौर अपनी निॢववाद अखंडता, क्षमता और प्रशासनिक अनुभव के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले वह भारत सरकार की एडिशनल स्टैंडिंग काऊंसिल, पंजाब एडिशनल एडवोकेट जनरल व असिस्टैंट सोलिसिटर-जनरल ऑफ इंडिया के पदों पर भी रह चुकी हैं।
2008 में हाईकोर्ट की एक अन्य महिला जज निर्मल यादव रिश्वत कांड के दौरान कथित रूप से रिश्वत की रकम जस्टिस निर्मलजीत कौर के सैक्टर-11 स्थित सरकारी आवास में पहुंच गई थी। इसके बाद उस रिश्वत कांड का खुलासा हुआ था। वर्ष 2012 में जस्टिस निर्मलजीत कौर का राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।