Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Sep, 2019 09:16 AM
इसी वर्ष जनवरी माह में नाबालिग बेटी से रेप कर उसे गर्भवती करने के मामले में गिरफ्तार सौतेले बाप को वीरवार को जिला अदालत ने मौत तक उम्रकैद की सजा सुना दी है।
मोहाली(कुलदीप) : इसी वर्ष जनवरी माह में नाबालिग बेटी से रेप कर उसे गर्भवती करने के मामले में गिरफ्तार सौतेले बाप को वीरवार को जिला अदालत ने मौत तक उम्रकैद की सजा सुना दी है। अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। दोषी मूल रूप में उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां मोहाली गांव में अपने परिवार सहित रहता था।
यह मामला जनवरी माह में उस समय सामने आया था कि जब गांव मोहाली की निवासी एक नाबालिगा ने अपने स्कूल में अध्यापिका को अपने बाप की घिनौनी हरकत बारे बताया था। जब मामला उजागर हुआ तब लड़की सात माह की गर्भवती थी। पुलिस स्टेशन फेज-1 मोहाली में आरोपी बाप के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था तथा बच्ची को भी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था।
मां-बेटी मुकर गई थीं :
केस की सुनवाई जिला एवं सैशनज जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत में चल रही थी। अदालत में केस की सुनवाई दौरान पीड़िता तथा उसकी मां दोनों अपने बयानों से मुकर गई, लेकिन अदालत ने पीड़िता के डी.एन.ए. टैस्ट आरोपी से मैच होने के चलते आरोपी को ताऊम्र कैद की सजा सुना दी।