Edited By ashwani,Updated: 12 Nov, 2020 08:56 PM
कोर्ट के निर्देशों के बाद सलाहकार ने जारी किए आदेश
चंडीगढ़, (राजिंद्र) : यू.टी. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शहर में पटाखों पर लगाया गया बैन आगे भी जारी रहेगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने व्यापारियों की अपील रिजैक्ट करते हुए दोबारा से इस बारे में आदेश जारी किए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद ही प्रशासन की तरफ से दोबारा ये आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि व्यापारियों ने कोर्ट में छूट के लिए गुहार लगाई थी, जिसके बाद ही कोर्ट की तरफ से फैसले को रिव्यू करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए थे।
6 नवम्बर को कंपलीट बैन लगा दिया था
बता दें कि 6 नवम्बर को यू.टी. प्रशासन ने शहर में पटाखों पर कंपलीट बैन लगा दिया था, जिसके तहत अगले आदेशों तक पटाखों को जलाने व बिक्री पर रोक लगा दी थी। आदेश में बताया गया था कि पटाखों से वातावरण प्रदूषित होने के चलते कोरोना फैलने का खतरा है, जिसके चलते ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया था। इससे पहले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने भी पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए चंडीगढ़ और 18 राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में ही प्रशासन की तरफ से बैन का फैसला लिया गया था।
चंडीगढ़ क्रैकर डीलर्स एसोसिएशन ने की थी छूट की मांग
चंडीगढ़ क्रैकर डीलर्स एसोसिएशन प्रशासन के बैन के फैसले का विरोध कर रही थी और छूट देने की मांग कर रही थी। आदेशों में प्रशासन ने साफ किया है कि उन्होंने पटाखों के लिए ड्रॉ निकालते हुए डीलरों को पहले ही ये बता दिया गया था कि पटाखों पर बैन या अनुमति को लेकर अभी फैसला लेना है, इसलिए वह एडवांस में अभी स्टॉक न खरीदें। इसके लिए एसोसिएशन को भी पत्र लिखा गया था।
पिछले साल कुछ घंटे की परमिशन थी फिर भी एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो गई थी
आदेशों में कहा गया है कि पिछले साल पटाखे जलाने के लिए कुछ घंटों की परमिशन दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो गई थी। इसके अलावा मैडीकल एक्सपर्ट ने भी पटाखों से शहर से वायु प्रदूषण होने की बात कही है, जो शहर में कोरोना के केस बढ़ा सकती है। इसके अलावा नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस संबंधित आदेश जारी किए थे।