सैक्टर-32 में दो दुकानों से मिली इम्पोर्टेड सिगरेट, विभाग नोटिस करेगा जारी

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 17 Aug, 2022 07:39 PM

not required under legal metrology packaged commodities rules

लीगल मैट्रोलॉजी डिपार्टमैंट ने सैक्टर-31 व 32 में 15 के करीब दुकानों पर चैकिंग की। इस दौरान सिगरेट विक्रेताओं की दुकानों पर भी चैकिंग की गई। चैकिंग में सामने आया कि सैक्टर-32 के दो विक्रेता इम्पोर्टेड सिगरेट बेच रहे थे, जिनमें लीगल मैट्रोलॉजी...

चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा)। लीगल मैट्रोलॉजी डिपार्टमैंट ने सैक्टर-31 व 32 में 15 के करीब दुकानों पर चैकिंग की। इस दौरान सिगरेट विक्रेताओं की दुकानों पर भी चैकिंग की गई। चैकिंग में सामने आया कि सैक्टर-32 के दो विक्रेता इम्पोर्टेड सिगरेट बेच रहे थे, जिनमें लीगल मैट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रुल्स के तहत आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि अब विभाग की तरफ से इन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विभाग के इंस्पैक्टर नवनीत कुमार और ललित मोहन की टीम ने यह चैकिंग की।

 

 

इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि सैक्टर-32 में दो विक्रेताओं के पास से इम्पोर्टेड सिगरेट मिली हैं, जिन पर नियमों के तहत जरूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हैल्थ को लेकर खतरे की चेतावनी जरूरी होती है। यही कारण विभाग की तरफ से समय-समय पर यह चैकिंग की जाती है और ऐसे मामले सामने आने पर उचित कार्रवाई की जाती है।

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