मनीमाजरा का नाम सैक्टर-13 रखने के मामले में प्रशासन को नोटिस

Edited By Priyanka rana,Updated: 09 Jan, 2020 09:17 AM

notice to the administration regarding the name of manimajra as sector 13

मनीमाजरा का नाम बदलकर सैक्टर-13 रखे जाने के प्रशासन के फैसले को चुनौती दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को नोटिस जारी कर 28 जनवरी तक जवाब देने को कहा है।

चंडीगढ़(संदीप) : मनीमाजरा का नाम बदलकर सैक्टर-13 रखे जाने के प्रशासन के फैसले को चुनौती दिए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रशासन को नोटिस जारी कर 28 जनवरी तक जवाब देने को कहा है। प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी के प्रधान एवं वकील रविंद्र सिंह बस्सी द्वारा जिला अदालत में याचिका दायर की गई थी। 

बता दें कि प्रशासन ने हाल ही में मनीमाजरा का नाम सैक्टर-13 रखने के लिए अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके लिए अभी नोटफिकेशन जारी नहीं की गई थी। ऐसे में इसकी नोटफिकेशन जारी होने से पहले ही प्रशासन के इस फैसले को जिला अदालत में चुनौती दे दी गई है। याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। 

इतिहास गायब हो जाएगा :
दायर याचिका में कहा गया है कि 600 वर्ष पुराना मनीमाजरा अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्ता रखता है। यहां के धार्मिक स्थानों से लोग जुड़े हुए हैं। पुराने समय से लोग इस जगह को मनीमाजरा के नाम से ही जानते हैं और अगर ऐसे में इसका नाम बदल लिया जाता है तो इतिहास से यह शहर गायब ही हो जाएगा। 

इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। अपनी याचिका में बस्सी ने कहा कि मनीमाजरा एक छोटा सा टाऊन है, जोकि 600 साल पुराना है। इस शहर को शासक गरीबदास ने बसाया था। बस्सी ने कहा कि प्रशासन ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मनीमाजरा का नाम बदलने का फैसला लिया।

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