Edited By bhavita joshi,Updated: 18 Nov, 2018 11:19 AM
17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत ने ओला कैब चालक अमरीक सिंह को चार साल की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़(सुशील): 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत ने ओला कैब चालक अमरीक सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दायर मामला 21 अगस्त, 2017 का है। नाबालिग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह सैक्टर-11 से हेयर कट करवाकर घर लौट रहा था। उसने वहां से ओला कैब की, जिसे अमरीक सिंह चला रहा था।
नाबालिग ने आरोप लगाया कि ड्राइव करते हुए अमरीक सिंह ने उसकी जांघ पर बार बार हाथ फेरा। पीड़ित ने बताया था कि स्कूल में उसे गुड टच व बैड टच के बारे में बताया गया था। जिस कारण उसे इसके बारे में पूरा पता था। इसके चलते उसने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सैक्टर-11 थाना पुलिस ने किशोर की शिकायत पर अमरीक सिंह पर मामला दर्ज किया था।