Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Apr, 2019 11:30 AM
चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर अगर कोई गंदगी फैलाता है तो वह जुर्मान के लिए भी तैयार रहे।
चंडीगढ़(राजिंद्र) : चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर अगर कोई गंदगी फैलाता है तो वह जुर्मान के लिए भी तैयार रहे। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि मतदान केंद्र पर धूम्रपान के साथ पान मसाला खाकर कोई गंदगी फैलाता पाया जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। ये जुर्माना राशि 200 रुपए तक हो सकती है। जुर्माना सही रूप से कितना और किस तरह से लगेगा, यह पोलिंग स्टेशन पर चुनाव में तैनात अफसर तय करेगा।
मतदान के समय वोटर को इस बार सिगरेट पीने के साथ ही पान मसाला खाने से बचना होगा, क्योंकि आयोग ने पोलिंग बूथ को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कड़ा निर्देश दिया है। यदि पोलिंग बूथ किसी को गंदगी फैलाते पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाने का काम वहां पर तैनात सीनियर अधिकारी तय करेगा। इसके लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा चीफ इलैक्शन ऑफिसर भी संज्ञान में लेकर कोई निर्णय ले सकता है।