9 करोड़ वैट जमा न करवाया तो दो पैट्रोल पंप मालिकों की प्रॉपर्टी अटैच

Edited By pooja verma,Updated: 21 Aug, 2019 11:56 AM

property of two petrol pump owners attached if 9 crore vat is not deposited

यू.टी. के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने दो डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है।

चंडीगढ़ (साजन): यू.टी. के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमैंट ने दो डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। दोनों पर 9 करोड़ का वैट बनता था। एडीशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर राकेश कुमार पोपली ने दोनों कंपनियों की प्रॉपर्टी पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत अटैचमैंट के आर्डर जारी किए हैं। 

 

एक डिफाल्टर सैक्टर-22 का गुरदियाल सिंह एंड संस है जो शहर का सबसे पुराना पैट्रोल पंप है जबकि दूसरा सैक्टर-28 में मध्यमार्ग पर स्थित ब्रह्म स्वरूप एंड संस है। गुरदियाल सिंह एंड संस पर 8.26 करोड़ रुपए टैक्स बनता था जबकि ब्रह्म स्वरूप एंड संस पर 92 लाख का टैक्स बकाया था। 

 

सैक्टर-22 के पैट्रोल पंप के साथ मालिक की सैक्टर-34 की कोठी भी अटैच कर ली गई है। जीरकपुर में प्लाट भी अटैच कर लिया है। बह्म स्वरूप एंड संस का भी सैक्टर-26 में एक एस.सी.ओ. अटैच कर लिया गया है। 

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