SSP को एक माह में गवाहों को पेश कर गवाही करवाने को कहा

Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Feb, 2020 09:47 AM

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मोहाली में लगभग तीन साल पहले बब्बर खालसा के कथित आतंकियों के खिलाफ दायर मामले में नामजद महिला आरोपी अमृतपाल कौर की जमानत याचिका पर निर्देश जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोहाली पुलिस एक महीने में अभियोजन पक्ष के गवाहों की...

चंडीगढ़(रमेश) : मोहाली में लगभग तीन साल पहले बब्बर खालसा के कथित आतंकियों के खिलाफ दायर मामले में नामजद महिला आरोपी अमृतपाल कौर की जमानत याचिका पर निर्देश जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोहाली पुलिस एक महीने में अभियोजन पक्ष के गवाहों की ट्रायल कोर्ट में मौजूदगी को सुनिश्चित बनाए। 

मोहाली पुलिस ने अमृतपाल कौर समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां करने के आरोप में मामला दर्ज किया था और इन पर बब्बर खालसा का कार्यकर्ता होने के आरोप लगाए गए थे। इनमें से 9 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इनमें हरविंदर सिंह, जरनैल सिंह, सतनाम सिंह, परमिंदर सिंह, तरसेम सिंह, रणदीप सिंह, रमनदीप उर्फ सनी शामिल हैं। 

अमृतपाल और गौरव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद सिंह चौहान की अदालत में आरोपियों के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि मोहाली पुलिस गवाहों को अदालत में पेश नहीं कर रही।

ताजा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए :
इस मामले में मोहाली एस.एस.पी. ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा है कि कुल 27 गवाहों में से 25 की गवाहियां अदालत में करवाई जा चुकी हैं और बाकी दो गवाहों की गवाही भी एक महीने में करवा दी जाएगी। जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च तक स्थगित करते हुए मोहाली पुलिस को ट्रायल पर ताजा रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

लेटलतीफी के खिलाफ जेल में किया था अनशन :
मोहाली पुलिस ने करीब तीन वर्ष पहले फेज एक थाने में 11 लोगों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और आम्र्स एक्ट के तहत एफ.आई.आर. नंबर 110 दर्ज की थी। पुलिस की लेटलतीफी के खिलाफ अमृतपाल कौर ने जेल में अनशन भी किया था व याचिका में तेजी से ट्रायल किए जाने की मांग की थी। 

गार्ड का इंतजाम नहीं करती पुलिस :
याची का कहना था कि मोहाली पुलिस गार्ड का इंतजाम नहीं करती, जिसके चलते उन्हें जेल से कोर्ट नहीं लाया जाता। कोर्ट ने  एस.एस.पी. को नोटिस जारी कर एफिडैविट के जरिए मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि सुनवाई के दौरान मोहाली के एस.एस.पी. की ओर से एफिडैविट पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मामले में तेजी से ट्रायल हो रहा है और 27 में से 25 लोगों की गवाही करवाई जा चुकी है और कइयों की गवाही की जरूरत नहीं समझी गई जबकि बाकी की गवाहियां भी जल्द करवा दी जाएंगी।

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