‘उड़ान’ के लिए जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण

Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jul, 2017 05:12 PM

explanation from the finance ministry regarding gst for flying

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत टिकटों पर सेवा कर में दी जाने वाली

नई दिल्लीः देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सरकार द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के तहत टिकटों पर सेवा कर में दी जाने वाली 90 प्रतिशत की छूट समाप्त हो गयी है जिससे योजना के तहत टिकटों के दाम बढ़ गए। नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है। पिछले साल राष्ट्रीय नागर विमानन की नीति की घोषणा की गयी थी जिसमें कहा गया था कि छोटे शहरों से हवाई यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ढाई हजार रुपए में एक घंटे की हवाई यात्रा वाली क्षेत्रीय संपर्क योजना लाएगी।

इस योजना के तहत टिकट के दाम कम रखने के लिए अन्य व्यवस्थाओं के साथ किसी भी रूट पर पहले वर्ष में मूल किराए पर सेवा कर में 90 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई थी लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद से विमान सेवा कंपनियाँ दोबारा पूरा कर (पाँच प्रतिशत) वसूल रही हैं। नागर विमानन मंत्रालय की एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि फिलहाल स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण एयरलाइंस पूरा कर लगा रही हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह ही नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है लेकिन अब तक स्पष्टीकरण नहीं आया है।  हवाई किराए पर अभी पांच प्रतिशत कर लगाया जा रहा है जबकि एयरलाइंस को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाले वायेबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) को जीएसटी में कर से पूरी तरह छूट मिली हुई है।

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