प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में दूसरे प्रदेश के छात्रों के प्रवेश मामले में कोर्ट ने मांगा जवाब

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Oct, 2017 06:14 PM

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मध्यप्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा लगभग...

नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा लगभग 260 सीटें दूसरे प्रदेश के लोगों को दिए जाने से जुड़ी याचिका के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार और कई निजी कॉलेजों से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई इस संबंध में पूर्व में दायर अन्य याचिकाओं के साथ 13 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।  स्थनीय निवासी प्राची सिंह ने इस बारे में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन सीटों पर पैसे के लेनदेन से अयोग्य व दूसरे प्रदेश के छात्रों को दाखिला दिया गया है, जिसकी जांच के लिये उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाये। मामले में आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आरएस झा तथा न्यायाधीश नंदिता दुबे की युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। याचिका में छात्रा ने मांग की थी कि उसे मेरिट के आधार पर अगले वर्ष दाखिला दिया जाये या मुआवजा प्रदान करें। अदालत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और संचालक सहित आठ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से जवाब मांगा है। 

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