NIOS दसवीं परीक्षा में कम अंक लाने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर आप सरकार की खिंचाई

Edited By Sonia Goswami,Updated: 11 Aug, 2018 10:20 AM

delhi govts stance on no admission students who get low marks

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा कराई गई 10वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक नहीं लाने वाले छात्रों को स्कूलों में प्रवेश नहीं देने आप सरकार की खिंचाई की।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा कराई गई 10वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक नहीं लाने वाले छात्रों को स्कूलों में प्रवेश नहीं देने आप सरकार की खिंचाई की।  न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपने स्कूलों में प्रवेश के मामले में निष्कासन की नीति नहीं अपनानी चाहिए।

अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऐसे छात्रों को उनके द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा। अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की।  इसने कहा कि अगर सरकार ऐसे छात्रों को प्रवेश नहीं देगी तो वे पढ़ाई करने कहां जाएंगे।     

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