शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर सरकार के रोक का आदेश रद्द

Edited By pooja,Updated: 21 Nov, 2018 09:54 AM

government ban on teacher recruitment counseling canceled

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर रोक लगाने के 17 अक्टूबर 2018 को जारी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग पर रोक लगाने के 17 अक्टूबर 2018 को जारी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।  न्यायालय ने कहा है कि सरकार को बीच में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। 


आयोग ने 1300 अध्यापकों का चयन कर लिया है और अब सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर काउंसिङ्क्षलग करने का निर्णय लिया है। यह कानून के अनुरूप नहीं है।  न्यायालय ने कहा है कि आयोग को जारी प्रक्रिया के अनुसार काउंसिङ्क्षलग करने का अधिकार है। सरकार उसमें बदलाव नही कर सकती। यह भी कहा है कि यदि सरकार नये सॉफ्टवेयर से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना चाहती है तो उसे नियमो में संशोधन करना चाहिए और ऐसा संशोधन लागू होने की तिथि से ही लागू होगा।  

 

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विनय कुमार सिंह एवं आठ अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।  न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग पद विज्ञापन के नियम के तहत काउंसिलिंग कर चयन प्रक्रिया पूरी करे। याचिका में राज्य सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर में बदलाव करने के लिए जारी काउंसिलिंग पर रोक लगाने की वैधता को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि आयोग स्वायत्त संस्था है। अधिनियम के तहत विहित विधि से उसे चयन प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। चयन के बीच में सरकार को प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। न्यायालय याची के तर्कों में बल मानते हुए सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अब चल रही प्रक्रिया से भर्ती की काउंसिलिंग पूरी की जायेगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!