SC : मेडिकल दाखिला प्रक्रिया 14 जून तक पूरी करे महाराष्ट्र सरकार

Edited By bharti,Updated: 05 Jun, 2019 04:17 PM

supreme court maharashtra government complete  medical admission process

उच्चतम न्यायालय ने देश में सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में सुधार के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता पर सवाल ...

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने देश में सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में सुधार के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता पर सवाल खड़े करते हुए महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2019- 20 के दौरान पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया 14 जून तक पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अस्पष्ट शिक्षा नीति के कारण उम्मीदवारों को होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए कहा, आप आगे क्यों नहीं आते और साफ-सुथरी शिक्षा प्रणाली विकसित क्यों नहीं करते हैं'' न्यायमूर्ति शाह ने कहा, हर साल छात्र सर्वोच्च अदालत में किसी न किसी तरह की राहत के लिए आते हैं। सरकार को छात्रों की दुर्दशा पर विचार करना चाहिए। सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं करती है।''

न्यायालय ने आगे कहा, अगर हम इस समय कुछ आदेश पारित करते हैं तो ऐसे अनेक छात्र हैं जो प्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति मल्होत्रा ने कहा कि मेधा सूची के क्रम में सभी छात्रों को मौका मिलना चाहिए। खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को दोबारा काउंसलिंग करने के आदेश भी दिये। यह काउंसलिंग मैन्युअल होगी और सरकार इसके लिए विज्ञापन जारी करेगी। न्यायालय ने दाखिला प्रक्रिया 14 जून तक खत्म करने का निर्देश भी दिया। न्यायालय ने दाखिला प्रक्रिया चार जून तक बढ़ाई थी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!