प्रियंका वाड्रा की जमीन की सूचना जारी करने के आदेश

Edited By ,Updated: 30 Jun, 2015 10:01 AM

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प्रियंका वाड्रा द्वारा शिमला के समीप खरीदी गई जमीन की फाइल नोटिंग, जमीन की रजिस्ट्री व भूमि के मौजूदा स्टेटस आरटीआई के तहत जारी किए जाने की अपील पर राज्य सूचना आयोग ने फैसला सुना दिया है।

शिमला : प्रियंका वाड्रा द्वारा शिमला के समीप खरीदी गई जमीन की फाइल नोटिंग, जमीन की रजिस्ट्री व भूमि के मौजूदा स्टेटस आरटीआई के तहत जारी किए जाने की अपील पर राज्य सूचना आयोग ने फैसला सुना दिया है। राज्य सूचना आयोग के डबल बैंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरटीआई के तहत आरटीआई एक्टीविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य की ओर से प्रियंका वाड्रा की जमीन से संबंधित मांगी गई जानकारी 10 दिनों में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा आयोग के बैंच ने सैक्शन 20 के तहत पीआईओ और प्रथम एपीलेट अथॉरिटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

 

नोटिस में आयोग की बैंच ने यह पूछा है कि आरटीआई के तहत सूचना न देने पर उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी जिसमें तहसीलदार, एडीएम व जिलाधीश शिमला को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। सोमवार को आयोग की डबल बैंच जिसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भीम सेन और राज्य सूचना आयुक्त केडी बातिश शामिल थे, के द्वारा सुनाए गए फैसले की कॉपी मंगलवार को जारी होगी।

 

बताते हैं कि बीते 16 मई राज्य सूचना आयोग के डबल बैंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले को लेकर  फैसला सुरक्षित रख दिया था। साथ ही दोनों पक्षों को मामले से जुड़े दस्तावेज आयोग के समक्ष 30 मई 2015 तक रखने को कहा था। बीते दिनों पूर्व दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखने के बाद अब सोमवार को आयोग के बैंच ने फैसला सुनाया। गौरतलब है कि दिल्ली के आरटीआई एक्टीविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने बीते वर्ष 22 जुलाई को जिलाधीश शिमला के समक्ष जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करते हुए प्रियंका वाड्रा की जमीन की रजिस्ट्री, फाइल नोङ्क्षटग व भूमि के मौजूदा स्टेटस के अलावा जमीन को लेकर सेल डीड की कापी मांगी थी।


प्रियंका वाड्रा की जमीन से संबंधित मामले को लेकर फैसला सुना दिया गया है। आरटीआई के तहत प्रियंका वाड्रा की जमीन से संबंधित मांगी गई जानकारी 10 दिनों में देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सैक्शन 20 के तहत पीआईओ और प्रथम एपीलेट अथॉरिटी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।
 के.डी. बातिश, राज्य सूचना आयुक्त

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