1 मई के उपरांत शादी में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 व्यक्ति, सामूहिक भोज पर भी प्रतिबंध

Edited By Surinder Kumar,Updated: 28 Apr, 2021 12:23 PM

new orders will also apply to the permission

शादी के लिए पूर्व में ली गई अनुमति पर भी लागू होंगे नए आदेश, 20 तक सीमित करनी होगी अतिथियों की संख्या

ऊना(सुरेन्द्र): कोरोना के बढ़ते मामलों पर जिला प्रशासन ऊना ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 से कम करके 20 कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डी.सी. ऊना राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई, 2021 के उपरांत शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी। ऐसे में स्थान व समय बदलकर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे। राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई के उपरांत जिला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डी.जे. की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।

डी.सी. ने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एन.सी.आर. इत्यादि से जिला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 नैगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच अंतर-राज्यीय नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्याधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वांरटीन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टैस्ट करवाना होगा। डी.सी. ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एस.डी.एम. द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एस.डी.एम. को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें। डी.सी. राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगीपूर्वक करें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जाएगा।

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