Edited By Tanuja,Updated: 24 Dec, 2020 04:13 PM
पाकिस्तान के एक कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख, फहद नसीम, शेख ...
पेशावरः पाकिस्तान के एक कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख, फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। डेली पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार सिंध हाईकोर्ट ने गुरुवार को पिछले 18 साल से जेल में बंद आरोपी अहमद उमर सईद शेख और अन्य के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डालने का भी आदेश दिया। हैं।
2002 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो के 38 वर्षीय पत्रकार पर्ल का पाकिस्तान में अपहरण करके आतंकियों ने सिर कलम कर दिया था। वह ISI और आतंकी संगठन अलकायदा के बीच संबंधों को लेकर एक खोजी खबर के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे। मामले में पाकिस्तानी अदालत के फैसले पर अमेरिका पहले ही चिंता व्यक्त कर चुका है।
इससे पहले सहायक अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया कि सरकार के पास आरोपियों को हिरासत में रखने का अधिकार है। प्रांतीय गृह विभाग ने 28 सितंबर को आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) के तहत आरोपियों को पकड़ लिया था। इस साल अप्रैल में, अपील 18 साल बाद सुनी गई और शेख, साकिब और नसीम को छोड़ दिया गया। उमर सईद शेख उन तीन आतंकवादियों में से एक है, जिसे भारत ने साल 1999 में कंधार में एयर इंडिया के विमान IC814 को छोड़ने के बदले में रिहा किया था। रिहा किए गए दो अन्य आतं
अपील की सुनवाई के बाद, शेख की मौत की सजा को बदलकर सात साल कर दिया गया और उस पर 20 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया। शेख पहले ही मौत की सजा पर 18 साल जेल में बिता चुका है, और उसकी सात साल की सजा पूरी हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने बताया कि पुरुषों को आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 11 के तहत हिरासत में लिया गया था।